केंद्रीय क़ानून, न्याय एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार जल्द ही आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर सकती है। क़ानून मंत्री के अनुसार ”यह क़दम दुर्घटना कर भाग जाने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए उठाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, जब दुर्घटना को अंजाम देकर व्यक्ति भाग निकलता है। फिर वह दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर बच जाता है। आधार से ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ने पर व्यक्ति दूसरा लाइसेंस नहीं बना पाएगा। यदि ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने के लिए बिल लेकर आएगी।”
इसी के साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ”भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में 121 करोड़ मोबाइल फ़ोन, 44.6 करोड़ स्मार्ट फ़ोन, 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, एवं 123 करोड़ आधार कार्ड्स है। यह भारत की डिजिटल प्रोफ़ाइल है।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय तो यह कहता है:
गौरतलब है कि सितम्बर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने आधार को वैद्य एवं संवैधानिक करार देते हुए इसकी अनिवार्यता और आधार से दस्तावेजों को जोड़ने को लेकर निर्णय दिया था। जिसके अनुसार कुछ शर्तों एवं उपबंधों को छोड़कर सरकार आधार अनिवार्य नहीं बना सकती। इसके तहत बैंकों, स्कूल में प्रवेश, सिमकार्ड खरीदने, किसी परीक्षा को देने आदि के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। जबकि पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न और सरकारी जनकल्याण व रियायती योजनाओं के संचालन के लिए आधार लिंक कराना ज़रूरी होगा।
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