10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण पर फसा पेंच, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

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Supreme court of India

देश के आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए लाया गया 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विधायिका द्वारा तो स्वीकृत किया जा चुका है। लेकिन न्यायपालिका की हरी झंडी अभी इस बिल को नहीं मिली है। इस बिल के विरोध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मंज़ूर करते हुए इस विषय पर केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। न्यायालय ने अब सरकार से 28 दिन के अंदर इस पर जवाब मांगा है।

आरक्षण के आधार को असंवैधानिक बताया याचिका ने:

मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक आरक्षण के विरोध में दायर जनहित याचिका ने आरक्षण देने के आर्थिक आधार को असंवैधानिक माना है। याचिका के अनुसार संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में यह बिल संवैधानिक मूल भावना के विपरीत है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित कर रखी है, सरकार द्वारा लाया गया विधेयक इस सीमा का उल्लंघन करता है।

लेकिन विधेयक पर रोक से किया इंकार:

यहां आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आरक्षण के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए भले ही मंज़ूरी दे दी हो, लेकिन सरकार द्वारा दोनों सदनों में पारित करवाए गए इस विधेयक पर रोक नहीं लगाईं है। मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने इस विधेयक की जांच करने के लिए कहा है।

ऐसे में पहले जहां केंद्र सरकार इसी वर्ष की पहली फरवरी से देशभर में आर्थिक आरक्षण को लागू करने का मन बना चुकी थी, तो वहीं गुजरात, राजस्थान जैसी राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में इसे लागू कर लिया था। लेकिन न्यायालय की पेंच में में फ़सने के बाद अब जल्द ही यह आरक्षण विधेयक लागू हो पाएगा, ऐसी संभावना नहीं है।

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