जयपुर के नवनियुक्त ज़िला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव एक्शन मोड़ में है। शुक्रवार को ज़िले में पतंगबाजी से सम्बंधित आदेश जारी करते हुए प्रशासन एवं पुलिस कमिश्नर को इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिए।
जयपुर कलेक्टर के आदेशानुसार अब 31 जनवरी 2018 तक शहर में सुबह 6 से 8 व शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंगबाजी करने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ चाइनीज़ मांझे की बिक्री, खरीदी व इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में कांच, लोहे, प्लास्टिक, बुरादा या अन्य किसी भी चीज़ से बने, किसी भी तरह के मांझे के इस्तेमाल अथवा बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
मांझे के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश:
गौरतलब है कि हर वर्ष पतंगोत्सव के दौरान पतंग के मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण पक्षियों के साथ ही इंसानी जान का नुकसान भी होता है। जानलेवा चाइनीज़ मांझे के कारण शहर में हर बार दुर्घटनाएं घटित होती है। इनमें गर्दन की श्वासनली कट जाने के कारण अप्रत्याशित हादसे हो जाते हैं। चूंकि आमजन व पक्षियों की आवाजाही सुबह-शाम के दौरान अधिक होती है। अतः इन सभी को ध्यान में रखते हुए ज़िला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह क़दम सराहनीय है।
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