बहुचर्चित अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई 10 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली है। सर्वोच्च न्यायलय द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन आज कर लिया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में चार अन्य न्यायधीश एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रामना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करने जा रही है।
इलाहबाद उच्च न्यायालय दे चुका है फैसला:
गौरतलब है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद निर्माण के बरसों पुराने मामले पर इलाहबाद उच्च न्यायालय 8 साल पहले ही निर्णय दे चुका है।
30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित भूमि को तीन भागों में बांटने का आदेश दिया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलला, सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड व निर्मोही अखाड़ा के बीच बराबर-बराबर तीन भागों में विभाजन करने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके सभी पक्षकार असंतुष्ट रहे और इस मामले पर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई। यहां आपको बता दें कि अभी तीन माह पहले ही शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई को जनवरी 2019 तक टाल दिया था। इसके बाद हाल ही में न्यायालय ने 10 जनवरी का दिन सुनवाई के लिए निर्धारित किया था।
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